लेने वाले हैं नई कार या बाइक? SC का ये फैसला पढ़ लें, वर्ना पछताएंगे

देश में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने वाहन कंपनियों को अल्टीमेटम दे दिया है. अगर आप भी कार-बाइक खरीदने वाले हैं तो उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को एक बार जरूर पढ़ लें. कोर्ट ने दो टूक कह दिया है कि अप्रैल 2020 के बाद देश में सिर्फ बीएस-6 मानक वाली गाड़ियां ही बिकेंगी

दरअसल क्लीन फ्यूल के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला दिया. फैसले के तहत अप्रैल 2020 के बाद बिकने वाली सभी गाड़ियों को बीएस-6 मानक होना जरूरी है, वर्ना उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा. फिलहाल गाड़ियों में भारत स्टेज-4 मानक वाले दुपहिया और चारपहिया वाहन ही बिक रहे हैं

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये तस्वीर तो साफ हो गई कि देशभर में एक अप्रैल 2020 के बाद भारत स्टेज-4 (बीएस-4) वाहन नहीं बेचे जाएंगे. यानी एक अप्रैल 2020 से देशभर में बीएस-6 उत्सर्जन नियम प्रभावी हो जाएंगे और केवल बीएस-6 मानक वाली गाड़ियां ही बिकेंगी.

क्या होते हैं BS नॉर्म्स?
गाड़ियां कितना प्रदूषण फैलाती हैं इसको नापने के लिए भारत स्टेज नाम का स्केल बनाया गया है. भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स को 2000 में पेश किया गया था. ये एमिशन स्टैंडर्ड्स हैं जिसे केंद्र सरकार तय करती है.

बीएस के जरिए ही भारत सरकार गाड़ियों के इंजन से निकलने वाले धुएं से होने वाले प्रदूषण को रेगुलेट करती है. BS के साथ जो नंबर होता है उससे ये पता चलता है कि इंजन कितना प्रदूषण फैलाता है. यानी जितना बड़ा नंबर उतना कम प्रदूषण. इसी तर्ज पर BS3, BS4 और BS6 निर्धारित किया जाता है.

अलग-अलग नॉर्म्स केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित समयरेखा और मानकों के अनुसार लागू किए जाते हैं, जो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत आता है.

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